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Udham Singh Nagar News: न्यायालय के आदेश पर राजस्व विभाग ने 128 बीघा जमीन पर किया नोटिस चस्पा

Sat, 17 Jan 2026 01:31 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
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बाजपुर/केलाखेड़ा। एक बुजुर्ग विधवा ने विधायक अरविंद पांडे पर भूमि हड़पने का आरोप लगाया था। इस प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है। न्यायालय के आदेश पर राजस्व, चकबंदी और पुलिस की संयुक्त टीम ने सीलिंग के दायरे में आने वाली केलाखेड़ा के गांव बिजपुरी और गुमसानी में लगभग 64-64 बीघा जमीन पर नोटिस चस्पा कर कब्जा ले लिया है। इस जमीन के तहत में चार बीएड कॉलेज, विद्या ज्योति कॉलेज, निर्माणाधीन एक मेडिकल कॉलेज और विधवा परमजीत कौर के घर सहित आसपास की जमीन भी शामिल है। तहसीलदार ने भूमि पर नोटिस चस्पा कर 15 दिन के भीतर खाली करने के निर्देश दिए हैं।
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शुक्रवार को एसडीएम डॉ. अमृता शर्मा, तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान, सहायक चकबंदी अधिकारी विनोद कुमार, सीओ विभव सैनी, केलाखेड़ा इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह सोलंकी राजस्व और भारी पुलिस बल के साथ गांव बिजपुरी स्थित सिलिंग के तहत आने वाले जमीन पर पहुंचे।
अधिकारियों और भारी पुलिस बल को देखते ही लोगों में अफरा-तफरी मच गई। राजस्व और चकबंदी विभागीय कर्मचारियों ने नक्शा का आंकलन कर जमीन पर हदबंदी के लिए निशान लगाए। इसके बाद सीलिंग दायरे में आई गांव बिजपुरी में 64 बीघा जमीन के तहत पीजीडी बीए कॉलेज, मयंक कॉलेज, डीपीएस कॉलेज, लक्ष्मी कॉलेज, विद्या ज्योति कॉलेज और एक निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं।
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इस भूमि पर भवन सहित अन्य सामान रखा है। इन लोगों को नोटिस देकर 15 दिन के भीतर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विधायक पांडे पर भूमि हड़पने का आरोप लगाने वाली विधवा बुजुर्ग परमजीत कौर का घर और आसपास की जमीन भी शामिल है।
जमीन पर तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने जमीन पर नोटिस चस्पा किए। नोटिस में साफ तौर पर लिखा है कि संबंधित भूमि राज्य सरकार की संपत्ति है। उक्त जमीन पर किसी ने अनावश्यक हस्तक्षेप, अतिक्रमण अथवा खुर्दबुर्द करने का प्रयास किया तो विधिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


इनसेट...
15 दिन के भीतर कब्जा और सामान हटाए कब्जाधारी
तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 662 वर्ष 1995 व हाईकोर्ट में योजित रिट याचिका संख्या 2037 वर्ष 200 में पारित आदेश के अनुपालन में न्यायालय अपर जिला अधिकारी की ओर से सीलिंग वाद पारित आदेश के अनुसार भूमि अतिरिक्त सीलिंग भूमि के रूप में घोषित की गई है। इसके तहत केलाखेड़ा के गांव बिजपुरी खाता संख्या 17, खसरा संख्या 6/2 क्षेत्रफल 4.047 हेक्टेयर /64 बीघा, गांव गुमसानी खाता संख्या 93, खसरा संख्या 334/4 मिन, क्षेत्रफल 4.047 हेक्टेयर/ 64 बीघा भूमि पर शुक्रवार को कब्जा में लिया गया है। साथ ही खाता संख्या 28, खसरा संख्या 6/3, 9/ अ, और खाता संख्या 77 खसरा संख्या 334 मिन पर सरकार का पहले ही स्वामित्व था। कब्जा ली गई जमीन पर रघुवीर सिंह, जसवीर सिंह, राजपाल सिंह, परमजीत कौर, रनजीत सिंह, अवतार सिंह, सतवंत सिंह और उनके अधीन हित रखने वाले समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को वर्णित भूमि से अपना कब्जा मय सामान नोटिस की तिथि से 15 दिन के भीतर स्वयं हटा ले। अन्यथा प्रशासन की ओर से कब्जा बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व इन लोगों का होगा।






वर्जन

न्यायालय नियत प्राधिकारी अपर जिला अधिकारी के न्यायालय की ओर से पारित आदेश के अनुसार गांव बिचपुरी में 64 बीघा और गांव गुमसानी में 64 बीघा भूमि अतिरिक्त घोषित की गई है। इस संबंध में कब्जा दखल की कार्रवाई की गई है। मूलवाद महेंद्र कौर बनाम उत्तराखंड सरकार वाद दायर हुआ था। उक्त प्रकरण में विभिन्न स्तर से सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट सहित अन्य कोर्ट से भी निर्णय हुए हैं। उक्त भूमि पर काबिज लोगों को 15 दिन का समय सामान आदि हटाने का दिया गया है। खाली स्थान में कब्जा दखल की कार्रवाई की गई है।
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- डॉ. अमृता शर्मा, एसडीएम, बाजपुर
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