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सुल्तानपुर पट्टी के चेयरमैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

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प्रतीकात्मक चित्र - फोटो : court
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काशीपुर। चेक बाउंस के दो अलग-अलग मुकदमों में तृतीय अपर सिविल जज (जू.डि.) की अदालत ने सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत के चेयरमैन राजेंद्र कुमार शर्मा की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 21 नवंबर नियत की गई है।
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आर्यनगर स्थित सॉलिड कंस्ट्रक्शन कंपनी के साझेदार नईबस्ती निवासी मो. जावेद ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से तृतीय अपर सिविल जज (जू.डि.) की अदालत में परिवाद दायर किया। इसमें कहा गया था कि उनकी कंपनी कंस्ट्रक्शन का कार्य करती है। उनकी कंपनी ने वैष्णवी फूड प्रोडक्ट्स में कंस्ट्रक्शन का कार्य किया गया था। इस कार्य का वैष्णवी कंपनी के साझेदार पिपलिया निवासी एवं नगर पंचायत चेयरमैन राजेंद्र कुमार शर्मा पर बकाया चल रहा था। रकम का तगादा करने पर राजेंद्र शर्मा ने 10 और 15 जनवरी 2019 को उसे दो लाख और 5.30 लाख की राशि के दो चेक दिए। खाते में लगाने पर दोनों चेक बाउंस हो गए। इस पर प्रतिवादी राजेंद्र शर्मा को नोटिस भेजा गया। 138 एनआई एक्ट के तहत परिवाद दायर करने पर प्रतिवादी राजेंद्र कुमार को अदालत में तलब किया गया लेकिन प्रतिवादी न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। अब अदालत ने प्रतिवादी राजेंद्र शर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
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