18 साल बाद ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब के प्रबंधन को लेकर गुरुद्वारे के डेलीगेटों के नामांकन के साथ ही चुनाव प्रक्रिया में शुरू हो गई है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने गुरुद्वारा परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया।
गुरुद्वारा साहिब जाने वाले मार्गों पर बेरिकेटिंग के साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल, पीएसी, दंगा नियंत्रण वाहन और फायर बिग्रेड भी तैनात किए गए। एएसपी पंकज भट्ट, एसडीएम सितारगंज अनिल शुक्ला गुरुद्वारा परिसर में ही रहकर चुनाव में नजर रखे हुए थे।
बुधवार को गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर गुरुद्वारा साहिब से संबधित 27 चुनाव हल्कों के 1150 गुरुद्वारे के डेलीगेटों का नामांकन प्रारंभ हुआ। गुरुद्वारा परिसर में बने चुनाव कार्यालय में नामांकन करने वाले डेलीगेटों और उनके समर्थकों का हजूम उमड़ पड़ा। 27 हल्कों के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए चार काउंटर बनाए गए थे।
यूपी के 12 और उत्तराखंड के 15 हल्को के 100 गुरुद्वारों के डेलीगेटों ने अपना नामांकन पत्र जमा करवाया। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। डेरा कारसेवा रोड़ और अलमस्त तिराहे पर बेरिकेटिंग लगाई थी। दो पहिया वाहनों तक पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही गुरुद्वारा साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं के नाम पते लिखे जाने के साथ ही तलाशी भी ली जा रही थी।
गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधक रणजीत सिंह और जनसंपर्क अधिकारी रंजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि नामांकन करने की अंतिम तिथि पांच दिसंबर है। छह दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच और आपत्तियों का निस्तारण कर फाइनल लिस्ट लगाई जाएगी। 10 से 19 दिसंबर तक डायरेक्टरों का चुनाव होगा। एएसपी पंकज भट्ट, एसडीएम अनिल शुक्ला, सीओ राजेश भट्ट, इंस्पेक्टर सितारगंज बीएस भाकुनी, खटीमा इंस्पेक्टर चंचल शर्मा, हरेंद्र चौधरी के साथ ही एलआईयू इंस्पेक्टर नंद किशोर राठौर, मुकेश पाल, साबिर अली आदि चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखे हुए थे।
नानकमत्ता क्षेत्र में धारा 144 लागू
ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब की प्रबंधन कमेटी के चुनाव के मद्देनजर एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने नानकमत्ता क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। जो आगामी 19 दिसंबर की रात 9 बजे तक लागू रहेगी। एसडीएम शुक्ला ने बताया कि धारा 144 लागू रहने तक नानकमत्ता क्षेत्र और उसके आसपास करीब 500 मीटर की परिधि तक पांच या उससे अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे।