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110 बीघा में विकसित की जा रही अवैध कालोनी सील

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भवानीपुर में प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा सील किया गया कालोनी का भवन। - फोटो : KASHIPUR
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काशीपुर। नक्शा स्वीकृत कराए बगैर एक कंपनी के 110 बीघा भूमि पर निर्मित की जा रही कॉलोनी को विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सील कर दिया। मौके पर कंपनी के अधिकारी उक्त कॉलोनी के संबंध में जरूरी दस्तावेज नहीं दिखा पाए।
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जसपुर रोड पर ग्राम भवानीपुर में एक कंपनी 110 बीघा भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकसित कर रही है। इस संबंध में कंपनी ने कोई ले आउट स्वीकृत नहीं कराया है। इसकी शिकायत विकास प्राधिकरण में की गई थी, जिस पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से भू-स्वरूप परिवर्तन आदि के बारे में कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किए गए। शिकायत सही पाए जाने पर प्राधिकरण के संयुक्त सचिव/ एसडीएम सुंदर सिंह के निर्देश पर प्राधिकरण के ईई आनंदराम, जेई रुद्रपुर हेमंत रावत और जेई काशीपुर अजय कुमार मलिक आदि ने मौके पर पहुंचकर नियम विरुद्ध विकसित की जा रही कॉलोनी सीज कर दी।
एसडीएम ने बताया कि लेआउट स्वीकृत कराये बगैर आवासीय कालोनी विकसित करने को लेकर कंपनी को पूर्व में भी नोटिस दिया गया था लेकिन कंपनी ने नियमों की अनदेखी कर कार्य जारी रखा।
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