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Udham Singh Nagar News: मारपीट-छेड़छाड़ मामले में फिर होगी सुनवाई, निचली अदालत का आदेश रद्द

Sat, 23 May 2026 01:05 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
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रुद्रपुर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने सितारगंज के मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए हैं।
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2023 में सितारगंज निवासी व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि नौ नवंबर की शाम ग्राम कैलाशपुरी थारुतिसौर के कुछ लोगों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से उनके भाई के घर में घुसकर हमला किया। इसमें परिवार के कई लोग घायल हुए जबकि उनकी भतीजी से छेड़छाड़ और मारपीट का भी आरोप लगाया गया था। घायलों को पहले सितारगंज और बाद में जिला अस्पताल रुद्रपुर में भर्ती कराया गया था।
निचली अदालत के आदेश पर सितारगंज कोतवाली में अजय समेत अन्य अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोप है कि विवेचक ने बिना पीड़ितों और चिकित्सकों के बयान दर्ज किए और घटनास्थल का निरीक्षण किए बिना अदालत में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी। वादी पक्ष ने फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की थी लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फरवरी 2025 में उसे खारिज कर पुलिस रिपोर्ट स्वीकार कर ली।
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इस पर वादी ने सत्र न्यायालय में दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। सत्र अदालत ने सुनवाई के दौरान माना कि निचली अदालत ने मामले के तथ्यों और गंभीर आरोपों पर पर्याप्त न्यायिक विचार नहीं किया। अदालत ने कहा कि पीड़िता के आरोपों और चोटों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द करते हुए प्रोटेस्ट पिटीशन पर दोनों पक्षों को सुनकर नया आदेश पारित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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