काशीपुर। मारपीट और धमकाने के एक पुराने मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
मोहल्ला श्यामनगर, सुल्तानपुर पट्टी निवासी अजीमुद्दीन ने 20 जुलाई 2018 को न्यायालय में परिवाद दायर किया था कि पांच जुलाई 2018 की शाम को शरीफ अहमद, खलील अहमद, जलीस अहमद, फैजान और तालिब ने रास्ते में भैंसा गाड़ी खड़ी कर दी थी। गाड़ी हटाने के लिए कहने पर आरोपियों ने गालीगलौज करते हुए अपनी भैंसा गाड़ी से उसकी कार में टक्कर मार दी।
विरोध करने पर आरोपियों ने घर में घुसकर लाठी-डंडे, चाकू, लोहे की रॉड से हमला कर उसे घायल कर दिया। कोर्ट ने परिवाद पर सुनवाई करते हुए आरोपियों को तलब किया। परिवादी के समर्थन में पांच गवाह पेश किए गए लेकिन गवाहों के बयान में विरोधाभास होना पाया गया। सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू.डि.) पूनम टोडी ने की अदालत ने शरीफ अहमद, खलील अहमद, जलीस अहमद, फौजान और तालिब को दोषमुक्त कर दिया। संवाद