रुद्रपुर। निजी स्कूलों में पढ़ने का सपना देख रहे गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क प्रवेश के लिए दूसरी लॉटरी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
पहली लॉटरी में आवेदन से वंचित रह गए बच्चों को इस प्रक्रिया में एक और मौका मिलेगा। निजी विद्यालयों को पोर्टल पर पंजीकरण और विद्यालय संबंधी विवरण अपडेट करने के लिए आठ सितंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद विद्यालयों की मान्यता और आरटीई से संबंधित जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। विद्यार्थी 13 से 17 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्रों की जांच 19 सितंबर को होगी। पात्र बच्चों के दस्तावेज और आवेदन की पुष्टि 22 सितंबर तक की जाएगी। उनके चयन के लिए 25 सितंबर को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी का परिणाम 26 सितंबर को पोर्टल पर दर्ज होगा। चयनित बच्चों का निजी विद्यालयों में 26 से 30 सितंबर तक प्रवेश कराया जाएगा।
आरटीई के तहत पात्र बच्चों को उनके अधिकार से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी लॉटरी प्रक्रिया का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्रों को निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश का अवसर उपलब्ध कराना है। अभिभावकों को निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।- हरेंद्र कुमार मिश्रा, सीईओ