एनएच-74 भूमि मुआवजा घोटाले में आर्बिट्रेशन के मामलों में घिरे निलंबित आईएएस पंकज पांडेय के खिलाफ डीओपीटी से अभियोजन आदेश का इंतजार कर रही एसआईटी अब कोर्ट के फैसले को भी पांडेय के खिलाफ अभियोजन का आधार बनाएगी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने पांडेय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए 32 पेज के रिजेक्शन ऑर्डर में माना है कि पांडेय ने नियम विरुद्ध आर्बिट्रेशन के आदेश जारी किए थे।
भूमि मुआवजा घोटाले में शासन द्वारा निलंबित आईएएस पंकज पांडेय के खिलाफ एसआईटी को अभियोजन आदेश मिलने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए पांडेय ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट नैनीताल में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी।
जिस पर शनिवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट की ओर एसआईटी को पांडेय के खिलाफ भेजे गए करीब 32 पन्नों के रिजेक्शन आदेश में कोर्ट ने भी माना है कि पांडेय ने नियम विरुद्ध और अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सरकारी भूमि के मामलों में अभिनिर्णय आदेश पारित किए।
अब पांडेय की अंतरिम जमानत अर्जी पर पारित किए गए कोर्ट के इस आदेश को भी एसआईटी पांडेय के खिलाफ अभियोजन का आधार बनाकर डीओपीटी के सामने पेश करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि शासन से पूर्व में ही एसआईटी को पांडेय के खिलाफ अभियोजन अनुमति मिल चुकी है।
मामले में एसएसपी बरिंदरजीत सिंह का कहना है कि एसआईटी के विवेचक, एएसपी स्वतंत्र कुमार अभी अवकाश पर हैं। कोर्ट से मिले आईएएस पांडेय के रिजेक्शन आर्डर का अध्ययन किया जा रहा है। विवेचक के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।