केवल चालान कटवाकर बचने वाले बाइक चालकों के सामने अब और कठिनाई आने वाली है। एआरटीओ अब चालान न कर सीधे लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में वाहन चालक तीन महीने तक बिना लाइसेंस के वाहन नहीं चला सकते। इतना ही नहीं यदि इन तीन महीनों के अवधि में वह दोबारा बाइक चलाने हुए पकड़ा जाता है तो उसका वाहन सीज कर लाइसेंस के निलंबन का समय बढ़ा दिया जाएगा।
यातायात के नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर फर्राटा भरने वाले वाहन चालकों की खैर नहीं है। परिवहन आयुक्त ने एआरटीओ को पत्र भेजकर ओवरस्पीड, लाल बत्ती जंपिंग, ओवरलोडिंग, भार वाहनों में यात्री ढोने, नशा कर वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने वाले वाहनों का लाइसेंस मोटर अधिनियम के तहत तीन महीने के लिए अनर्ह करने के निर्देश दिए गए हैं।
परिवहन अधिकारी या पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर ऐसे वाहन चालक अब तक चालान कटवाकर निकल जाते थे लेकिन लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई करेंगे। जनवरी से मार्च के बीच एआरटीओ और पुलिस ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाकर 232 लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की है।
यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर चालान के साथ वाहन चालकों के लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। तीन महीने में 232 लाइसेंसों को तीन महीने के लिए निलंबित किया गया है। - अनीता चंद, एआरटीओ काशीपुर