काशीपुर में छात्रा पर जानलेवा हमले के आरोपियों और उनके समर्थन में जुलूस निकालने वालों के खिलाफ पीड़ित छात्रा के पिता ने पुलिस को तहरीर सौंपी। आरोप लगाया कि जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपियों ने उनके घर के बाहर आकर ढोल-नगाड़े बजाकर आतिशबाजी की और जान से मारने की धमकी दी।
आरोपी ने चेतावनी दी है कि मुकदमे का फैसला कर लो नहीं तो पूरे परिवार को खत्म करके ही जेल जाऊंगा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।मोहल्ला खालसा निवासी एक व्यक्ति ने दी तहरीर में कहा कि 12 फरवरी 2024 की शाम ट्यूशन जाते समय उसकी बेटी पर फरदीन व उसके साथी ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था।
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इस मामले में धारा 147, 354, 452, 325, 307, 504 व 506 आईपीसी का वाद न्यायालय में विराचाधीन है। उक्त मामले में एक आरोपी को 24 मई 2024 को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। 25 मई की रात करीब 11:30 बजे जब वह अपने घर में परिवार के संग सो रहा था। तब ढोल-नगाड़ों की आवाज से उसकी आंख खुल गई। बताया जब उसने घर से बाहर देखा तो उक्त मामले के आरोपी आकिब, साहिल अपने कई साथियों के साथ ढोल-नगाड़े बजाते हुए अपने मजहब के धार्मिक नारे लगाने लगे।