काशीपुर। शहर के भवन एवं भू-स्वामियों से निर्माण व ध्वस्तीकरण से निकलने वाले मलबे के निस्तारण को नगर निगम ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि निर्माण या भवन मरम्मत के दौरान निकलने वाला मलबा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर फेंकना प्रतिबंधित है।
नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त विनोद लाल शाह ने बताया कि मलबा हटवाने के लिए निगम के दूरभाष नंबर 75514 पर सूचना देना अनिवार्य होगा। निगम की ओर से मलबा उठाने के लिए 400 रुपये प्रति टन की दर से यूजर चार्ज निर्धारित किया गया है। यदि किसी भवन स्वामी की ओर से स्वयं सार्वजनिक स्थान पर मलबा फेंका जाता है और उसे 24 घंटे के भीतर नहीं हटाया जाता तो इसे नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं यूजर चार्ज उपविधि, 2016 का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में संबंधित भवन या भू-स्वामी के विरुद्ध उपविधि के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि शहर की स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों का पालन सभी के हित में हैं।