काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार की अदालत ने हमला कर हड्डी तोड़कर घायल करने और गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
मुरादाबाद रोड निवासी रवि सारस्वत ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा कि उनका व उनके भाई का होटल है जबकि राजीव कुमार सारस्वत निवासी मोहल्ला किला व हाल निवासी टांडा उज्जैन का पेट्रोल पंप होटल के बराबर में है। 21 दिसंबर 2016 की दोपहर पेट्रोल पंप की रेलिंग पार करके राजीव कुमार सारस्वत व उनका बेटा अनमोल सारस्वत ने गाली-गलौज करते हुए डंडे से पीटा जिससे उनके बाएं हाथ की अंगुली टूट गई।
इस संबंध में रवि कुमार सारस्वत, संजीव कुमार सारस्वत व गुरनाम सिंह, एसआई ओमप्रकाश व डॉ. विकास गहलोत अभियोजन की ओर से गवाह के रूप में परीक्षित कराए गए। राजीव कुमार सारस्वत के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में रेडियोलॉजिस्ट की कोई रिपोर्ट नहीं है और दोनों के बीच जमीन का विवाद चल रहा है। आसपास का कोई गवाह भी नहीं है जबकि घटनास्थल के पास काफी भीड़ रहती है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार ने बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर राजीव कुमार सारस्वत को दोषमुक्त कर दिया।