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टोल प्लाजा के 20 किमी दायरे में रहने वालों को देना होगा 315 रुपये मासिक टैक्स

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काशीपुर। एनएचएआई की ओर से संचालित टोल प्लाजा के शुल्क पर विभिन्न छूटें दी जाती है। टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए गैर व्यवसायिक वाहन का टोल 315 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। जबकि 27 श्रेणियों में वाहनों को टोल फ्री रखा गया है। एकतरफा शुल्क का 33 गुना राशि देकर मासिक पास भी बनाया जा सकता है।
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टोल टैक्स की दरों को लेकर एनएचएआई ने आरटीआई के तहत नदीमुद्दीन एडवोकेट को यह जानकारी दी है। सूचना में कोई भी शिकायत टोल फ्री नंबर 1033 पर करने की जानकारी दी गई है। टोल प्लाजा से 20 किमी दायरे में रहने वाले व्यक्तियों के लिए गैर व्यवसायिक वाहनों का टोल 315 रुपये प्रति माह तय कर दिया गया है। एकतरफा शुल्क का डेढ़ गुना शुल्क देने पर आने और जाने की सुविधा दी गई है। जबकि एक तरफ का 33 गुना शुल्क देने पर मासिक पास निर्गत करने की भी व्यवस्था है।
एक माह में 50 या इससे अधिक यात्राएं करने पर अधिकतम शुल्क पचास एकल यात्राओें के शुल्क की राशि का दो तिहाई देय होगा। जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के लिए शुल्क तय दरों का पचास फीसदी होगा। बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो। 27 वर्गों के वाहनों को टोल फीस से छूट का प्रावधान है। इसमें 25 श्रेणी के व्यक्तियों के अलावा एंबुलेंस और शव वाहन शामिल हैं।
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इन श्रेणी के वाहनों को है टोल टैक्स की छूट
-भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोस अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, उपराज्यपाल, पूर्व जनरल या समकक्ष रैंक के सेनाध्यक्ष, विधानसभा और परिषद के सभापति, विधान मंडल के अध्यक्ष, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश, सांसद, आर्मी कमांडर या उपसेनाध्यक्ष, राज्य के मुख्य सचिव, सचिव भारत सरकार, सचिव राज्यसभा व लोकसभा, विदेशी अधिकारी व किसी राज्य विधानसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र के पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति आदि शामिल है।
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