उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में डीएम डॉ. नीरज खैरवाल ने बरखेड़ा पांडे के ग्राम प्रधान को पदच्युत कर दिया है। उनके स्थान पर उप प्रधान को पदभार सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
ग्राम बरखेड़ा पांडे निवासी सरफराज अहमद को ग्राम प्रधान चुना गया था। नामांकन के समय सरफराज की आयु को लेकर चुनाव में पराजित रही कल्पना ने विहित प्राधिकारी/ एसडीएम न्यायालय में याचिका दायर कर उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी। अपील में सरफराज की उम्र 21 वर्ष से कम होना बताई गई थी। दोबारा की गई सुनवाई में विहित प्राधिकारी ने 7 फरवरी 2019 को दिए गए अपने निर्णय में सरफराज को प्रधान पद के लिए अयोग्य पाया। इस फैसले के खिलाफ सरफराज ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की। जिला एवं सत्र न्यायधीश ने विहित प्राधिकारी के आदेश को खारिज कर दिया था। इसके बाद सरफराज को ग्राम प्रधान पद पर बहाल कर दिया गया था। जिला जज के आदेश को कल्पना ने उत्तराखंड न्यायालय में चुनौती दी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह ने इसे सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए जिला जज के 25 फरवरी 2019 के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान सरफराज को पदच्युत करते हुए चार्ज उपप्रधान दिनेश कुमार को सौंपने के निर्देश दिए हैं।