खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने चारधाम यात्रा मार्गों पर यात्रियों को मिस ब्रांड सोडा (बिना लेबल) बेचने पर पर कार्रवाई करते हुए 350 सोडा की बोतलों को मौके पर नष्ट किया। इसके अलावा 11 खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का समय दिया गया है। सोडा के चार सैंपल जांच के लिए लैब को भेजे गए हैं।
जिला अभिहित अधिकारी एमएन जोशी और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शरदा शर्मा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने मंगलवार को ढालवाला, मुनिकीरेती, लक्ष्मण झूला, राम झूला, शिवपुर में औचक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान कई होटल, रेस्टोरेंट और ठेलियों का निरीक्षण कर वहां विक्रय किए जा रहे मिस ब्रांड सोडा की 350 बोतलें नष्ट की गई। कारोबारियों ने अवगत कराया कि मिस ब्रांड सोडा वाटर का निर्माता देहरादून जिले के ऋषिकेश में हैं। सप्लायर्स ने टीम को सोडा के बिल भी नहीं दिखाए। संदेह के आधार पर 4 सैंपल जांच के लिए रुद्रपुर लैब को भेज दिए हैं। आरटीओ चेकपोस्ट शिवपुर में खाद्य सप्लाई करने वाले तीन वाहनों की भी गहन चेकिंग की गई। जिला अभिहित अधिकारी जोशी ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिए कि प्रतिष्ठान पर रेट लिस्ट, सैनिटाइजर, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड, नोटिस बोर्ड, खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और धूम्रपान निषेध का बोर्ड जरूर लगाएं।