पुलिस ने पांच साल पहले तपोवन में पकड़ा था आरोपी
नई टिहरी। पांच साल पहले तपोवन से नई टिहरी स्मैक बेचने आ रहे स्मैक तस्कर को विशेष न्यायाधीश(एनडीपीएस एक्ट)/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन की ओर से बताया गया कि 12 जनवरी 2021 को मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में एसआई सुनील दत्त शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त पर था। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटर साइकिल में तपोवन बाईपास रोड से भद्रकाली की ओर आ रहा है उसके पास स्मैक है। पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए के व्यक्ति को पकड़ लिया।
पूछताछ में उसने अपना नाम रिहान निवासी ग्राम महमूदपुर थाना पिरान कलियर जिला हरिद्वार बताया। आरोपी ने बताया कि वह स्मैक लेकर नई टिहरी हनुमान चौक पर कपड़े के दुकानदार जुबेर को बेचने जा रहा है। इससे पहले भी वह उसे स्मैक बेच चुका है। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 6.30 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई।
आरोपी के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस एक्ट) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन शर्मा की अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाते हुए उसे एक साल सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।