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शिक्षक को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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नई टिहरी। नाबालिग मंदबुद्धि छात्रा से दुराचार करने के आरोप में जेल में बंद शिक्षक को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। एक सप्ताह पूर्व शिक्षक की डीएन रिपोर्ट निगेटिव आई थी।
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घनसाली के एक प्राथमिक विद्यालय की नाबालिग मंदबुद्धि छात्रा के साथ 25 अप्रैल को शिक्षक द्वारा दुराचार करने का मामला प्रकाश में आया था। पीड़ित छात्रा की मां ने विद्यालय में कार्यरत शिक्षक रमेश बडोनी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छात्रा तब सात माह की गर्भवती थी। 14 मई को शिक्षक की गिरफ्तारी हुई थी। 25 जून को छात्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया था। तीन दिन बाद 28 जून को बच्चे की मौत हो गई थी। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने बच्चे का डीएन सैंपल लिया था। एक सप्ताह पूर्व डीएनए रिपोर्ट निगेटिव आई थी। रिपोर्ट आने के बाद शिक्षक ने हाईकोर्ट में बेल के लिए आवेदन किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह नेगी ने कहा कि शिक्षक की बेल अर्जी को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब शिक्षक की रिहाई हो जाएगी।
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