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बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बेचने पर चार दुकानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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नई टिहरी। बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बेचने के मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले के चार व्यापारियों के खिलाफ एडीएम की अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छह दुकानों में छापा मारकर चार खाद्य पदार्थों का सैंपल भरकर उन्हें जांच के लिए रुद्रपुर प्रयोगशाला भेजा है। निरीक्षण के दौरान होटल और ढाबों में साफ-सफाई न मिलने चार होटल स्वामियों को नोटिस जारी किया है।
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जिला अभिहित अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान बीते जून में विभागीय अधिकारियों ने बाजार में विशेष चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान चार व्यापारियों के पास खाद्य पदार्थ बेचने का लाइसेंस नहीं मिला था। होटल ढाबों में साफ-सफाई न मिलने पर 16 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया था। 16 व्यापारियों की ओर से नोटिस का जवाब दे दिया गया था, लेकिन बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बेचने वाले चार व्यापारियों ने नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया। चारों व्यापारियों के खिलाफ बीते दिन एडीएम की अदालत में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा और पीसी जोशी ने चंबा और मुनिकीरेती के छह दुकानों से मैगी, दूध, मसाले और शीतल पेय पदार्थों के सैंपल भरकर उन्हें रुद्रपुर प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिया है।
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