विधानसभा में फ्लोर टेस्ट और बाहर किसी तरह के हंगामे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी है। पहले प्रशासन ने धारा 144 को सिर्फ विधानसभा के आसपास लगाने का निर्णय लिया था। प्रशासन ने कुछ महत्वपूर्ण खुफिया इनपुट मिलने के बाद इस निर्णय में सोमवार को संशोधन किया।
शनिवार को प्रशासन ने सोमवार शाम पांच बजे से मंगलवार अपराह्न तक विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू करने की घोषणा की थी। इस बीच जिला प्रशासन को कुछ अहम खुफिया इनपुट मिले हैं।
इस आशंका पर कि अगर भाजपा या कांग्रेस के कोई भी विधायक पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो सड़क पर भी इसका असर हो सकता है। शहर में कानून व्यवस्था के बिगड़ने की भी आशंका है। इसे देखते हुए प्रशासन ने अब इस अवधि में पूरे शहर में धारा 144 लगा दी है।
धारा 144 के दौरान नहीं कर सकेंगे यह काम
पुलिस
- फोटो : Demo pic
इस दौरान नगर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र, लाठी, हाकी, स्टिक, तलवार या अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र, बारुद वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा। हिंसा के लिए ईंट, पत्थर रोड़ा आदि एकत्र नहीं किया जाएगा।
इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, सांप्रदायिक भावना वाले उत्तेजक भाषण करना, भ्रामक साहित्य के प्रचार प्रसार को भी प्रतिबंधित किया गया है। निषिद्ध क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान, चौराहे या अन्य जगह पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे।
किसी प्रकार के वाहनों या पैदल जुलूस के रूप में नहीं जाएंगे। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) प्रताप शाह ने बताया कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों की तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी।