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आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही मिलेगी प्रवेश की अनुमति

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उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी ने जिले में सतर्कता व सख्ती को लेकर स्वास्थ्य विभाग व अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन कराने को कहा है।
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जिलाधिकारी मनुज गोयल ने बताया कि जनपद में रात 10 से सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इस दौरान कोविड से संबंधित कार्यों से जुड़े लोगों को ही छूट होगी। साथ ही खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। इस व्यवस्था के पालन के लिए मॉनीटरिंग भी की जा रही है। बताया कि बाहर से जिले में आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक स्थलों में सामाजिक दूरी व मास्क का अनिवार्य उपयोग की अपील भी की है।
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