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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 7 साल का कारावास

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नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में जिला न्यायाधीश हरीश गोयल की अदालत ने आरोपी तिब्बू लाल को दोषी मानते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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प्राथमिकी के मुताबिक बीते 16 अक्तूबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत नाबालिग अपनी दादी के साथ मतदान स्थल पर गई थी। घर वापसी में वह अपनी दादी से पीछे रह गई, तभी रास्ते में आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। बालिका की चीख पुकार पर निकट खेतों में काम करने वाली एक महिला मौके पर पहुंची और नाबालिग को आरोपी के चंगुल से बचाते हुए घर पहुंचाया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर 26 नवंबर को मामले की रिपोर्ट जिला न्यायालय में प्रस्तुत की। न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में त्वरित सुनवाई की गई। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए सात वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में पुरसाड़ी जेल भेज दिया गया है। मामले में राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता सुदर्शन सिंह चौधरी ने पैरवी की।
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