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अगस्त्यमुनि उपद्रव के आरोपी दोषमुक्त

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दो वर्ष पूर्व 6 अप्रैल 2018 को अगस्त्यमुनि में हुए उपद्रव के चार आरोपियों के विरुद्ध सेशन न्यायालय में लंबित मुकदमे को कानूनी प्रक्रिया के तहत शासन ने वापस ले लिया है। इस दौरान सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। जोकि दोषमुक्त हो गए हैं।
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6 अप्रैल 2018 को सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी, जिस पर अगस्त्यमुनि में जमकर उपद्रव हुआ था। तब, पुलिस द्वारा लक्ष्मण सिंह, मुकेश कंडारी, अमित बड़ियारी एवं स्वामी दर्शन भारती के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। शुक्रवार को जिला न्यायाधीश हरीश गोयल ने शासन से मुकदमा वापस संबंधित पत्र पर सुनवाई की। इस मौके पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के प्रार्थना पत्र एवं आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अरुण प्रकाश वाजपेई ने पैरवी की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश ने मुकदमे को वापस करने का आदेश पारित करते हुए आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया। ब्यूरो
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