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200 वर्ग मीटर से अधिक निर्माण पर लेनी होगी प्राधिकरण की अनुमति

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रुद्रप्रयाग। डीएम मंगेश घिल्डियाल ने कहा कि जिला स्तर पर प्राधिकरण गठन के बाद नियोजित ढंग से विकास होगा। उन्होंने संबंधित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राधिकरण के अधिनियम का अध्ययन कर कार्य नियमानुसार करने के निर्देश दिए।
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केदारनाथ विकास प्राधिकरण व स्थानीय विकास प्राधिकरण की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम घिल्डियाल ने कहा कि प्राधिकरण के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए 200 वर्ग मीटर व व्यवसाय के लिए 30 वर्ग मीटर तक दुकान निर्माण अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इससे अधिक निर्माण कार्य के लिए प्राधिकरण से नक्शा पास कराकर ही कार्य की अनुमति प्रदान दी जाएगी। इसके तहत प्राधिकरण के अधीन आने वाले क्षेत्रों में भवन स्वामियों को निर्माण के लिए संबंधित कार्यालय में आवेदन करना होगा। इस व्यवस्था के तहत भवन निर्माण के लिए प्राप्त नक्शों पर एक सप्ताह में कार्रवाई कर 30 दिन के भीतर अग्रिम कार्रवाई पूरी की जाएगी। उन्होंने अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लि ए अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्धारित प्रपत्र में चालान कर कार्य रोकने के निर्देश भी दिए। बताया कि जनप्रतिनधियों व प्राधिकरण के कर्मचारियों को प्राधिकरण के बारे में जानकारी के लिए मार्च दूसरे सप्ताह में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। उन्होंने रुद्रप्रयाग व ऊखीमठ कार्यालय में फर्नीचर व अन्य सुविधाओं जुटाने की बात भी कही। इस मौके पर एडीएम गिरीश गुणवंत, एसडीएम देवानंद, देवमूर्ति यादव, टीओ शशि सिंह, तहसीलदार जयराम बधाणी सहित प्राधिकरण के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
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