भगवानपुर क्षेत्र के मंडावर चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच करती पुलिस।
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लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने एक मांस विक्रेेता के खिलाफ महामारी एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस आरोपी के खिलाफ भविष्य में बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वहीं, शहर और देहात में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर नौ लोगों पर धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही 13 वाहनों को सीज कर दिया है।
लॉकडाउन में धारा 144 के तहत चार से अधिक लोगों के एक साथ जमा होते हैं तो यह कानून का उल्लंघन है। ऐसे में शहर में एक मांस विक्रेता खुलेेआम नियमों का उल्लंघन करते हुए मिला। सोमवार को पुलिस को किसी ने शिकायत की कि इमली रोड स्थित एक दुकान पर मांस विक्रेता खुलेआम मांस बेच रहा है। दुकान पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दुकानदार और ग्राहक फरार हो गए। कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि शाहनवाज निवासी इमली रोड के खिलाफ धारा 336 (लोगों की जान खतरे में डालना), 188 व 351बी (महामारी एक्ट) के तहत केस दर्ज लिया है।
रमजान में शारीरिक दूरी का पालन करने की अपील
रुड़की। 25 अप्रैल से शुरू हो रहे माह-ए-रमजान में शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने मुस्लिम धर्म गुरुओं की बैठक ली। साथ ही लॉकडाउन का पालन करने के लिए लोगों को अपने माध्यम से जागरूक करने की अपील की। सोमवार को कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने मोहल्ला सोत बी पुलिस चौकी में मुस्लिम धर्म गुरुओं की बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल से रमजान शुरू हो रहे हैं। ऐसे में शारीरिक दूरी बनाकर रखना जरूरी है। रमजान में लॉकडाउन का उल्लंघन न हो, इसे लेकर सभी मुस्लिम धर्म गुरु लोगों को जागरूक करें। साथ ही घर में ही रहकर नमाज अदा करें। इस दौरान अफजल मंगलौरी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।