वर्ष 2018 में मोहनपुरा डबल फाटक के पास हुई सड़क दुर्घटना के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुड़की की अदालत ने आरोपी बस चालक सतवीर को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी की ओर से लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाकर दुर्घटना करने का आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं कर सका।
अभियोजन के अनुसार 17 मई 2018 की सुबह ग्राम मुंडेट निवासी संदीप कुमार अपने साथियों के साथ ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर सिडकुल रोशनाबाद जा रहा था। आरोप था कि मोहानपुरा डबल फाटक के पास पीछे से आ रही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की रोडवेज बस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चालक संदीप कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि अन्य मजदूर घायल हो गए थे।
इस मामले में कोतवाली रुड़की में प्राथमिकी दर्ज कर बस चालक सतवीर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था। विचारण के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली ओवरलोड थी और चढ़ाई के दौरान पीछे की ओर खिसक गई थी। चालक ने दुर्घटना से बचने का प्रयास किया था और हादसा उसकी लापरवाही से नहीं हुआ। सभी गवाहों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी की लापरवाही सिद्ध करने में असफल रहा। इसके कारण अदालत ने आरोपी सतवीर को आरोपों से बरी कर दिया।