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कोर्ट के आदेश पर ससुराल के चार आरोपियों पर दहेज उत्पीड़न का केस

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ब्यूरो/अमर उजाला, मंगलौर
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कोर्ट के आदेश पर बृहस्पतिवार को मंगलौर कोतवाली में पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के आरोप में पति समेत चार ससुरालवालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता का आरोप है कि दहेज में 10 लाख रुपये नहीं देने से नाराज पति और ससुरालवालों ने विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। इसके पहले भी ससुरालवालों ने उसे जान से मारने का प्रयास किया था।
कस्बे के मोहल्ला मानकचौक निवासी शालू पुत्री राजकुमार ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2007 में गांव मेवा जट्ट, जिला बिजनौर निवासी विनीत के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज को लेकर उसे शादी के बाद से ही ससुरालवाले प्रताड़ित करने लगे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करने लगे। इस बीच ससुरालवालों ने उसे जान से मारने का भी प्रयास किया। आरोप है कि 19 फरवरी 2019 को ससुरालवालों ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। तभी से वह मायके में रह रही थी। इस बीच पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
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कोतवाली प्रभारी प्रदीप चौहा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी पति विनीत, सास सुषमा, देवर अवनीश और ननद विनीता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर लिया है।

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