फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Roorkee News: लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना

Sun, 07 Dec 2025 08:38 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
विज्ञापन
विज्ञापन
- एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी नहीं मिल सकी आरटीआई में मांगी गई सूचना
विज्ञापन

सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर हुआ जुर्माना
- तीन माह में राशि राजकोष में जमा कराने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी



लक्सर। एक वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर ने लोक सूचना अधिकारी तत्कालीन जिला सहायक निबंधक पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। सूचना आयुक्त ने वर्तमान लोक सूचना अधिकारी को एक सप्ताह में अपीलार्थी को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


लक्सर तहसील के महेश्वरा गांव निवासी विजयपाल ने तीन जून 2014 को आरटीआई एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी जिला सहायक निबंधक से चार बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। आरोप है कि, विभाग ने उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इस पर उन्होंने प्रथम और द्वितीय अपीलीय अधिकारियों से अपील की थी। लेकिन इसके बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने पर विजयपाल ने सूचना आयुक्त से अपील की। मामले में सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर ने लोक सूचना अधिकारी से जवाब मांगा था लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर सूचना आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाया है। अपीलार्थी विजयपाल के अनुसार, सूचना आयुक्त ने लोक सूचना अधिकारी तत्कालीन जिला सहायक निबंधक पुष्कर सिंह पोखरिया पर 25 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। उन्हें तीन माह में यह राशि राजकोष में जमा कराने के आदेश जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें