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Roorkee News: पेट्रोल पंप लाइसेंस के नाम पर 13.25 लाख की धोखाधड़ी

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पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिलवाने के नाम पर साल 2018 में हुई धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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पिरान कलियर थाना क्षेत्र के जसवावाला निवासी श्रवण कांबोज ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देकर बताया था कि वर्ष 2018 में विवेक कुमार ने स्वयं को इंडियन ऑयल का लाइसेंसी बताते हुए महिलाओं के नाम पेट्रोल पंप दिलाने की कथित सरकारी योजना दिखाई थी।
उसके बाद पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिलाने का झांसा देकर आरोपियों ने सरकारी फीस के नाम पर 13.25 लाख रुपये लिए गए। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्य मोहम्मद इस्लाम को भी चेक के माध्यम से पैसे दिए गए थे। इस दौरान अलग-अलग किश्तों में कुल 13 लाख 25 हजार रुपये की रकम हड़प ली गई।
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काफी समय बीतने के बाद भी न तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिला और न ही रकम वापस की गई। जब उनसे रुपयों की मांग की तो उसके साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। कई बार पुलिस से शिकायत करने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने न्यायालय की शरण ली।

न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए कलियर पुलिस को दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए थे। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर विवेक कुमार और मो. इस्लाम निवासी भारापुर भौंरी थाना बहादराबाद के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई दहै।
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