फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता अनुज सैनी ने बताया कि झबरेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 21 मई 2017 को थाना पुलिस से शिकायत कर बताया था कि उसकी पत्नी दवाई लेने घर से बाहर गई थी। घर पर उसकी 14 साल की बेटी ही मौजूद थी। इसी बीच एक युवक उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपहरण करके ले गया था। कुछ ग्रामीणों ने उसे ऐसा करते हुए देखा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही किशोरी को बरामद कर लिया था।
मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी विकास को दोषी करार दिया। साथ ही अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 40 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर देय होगी।