I10 हजार का अर्थदंड ही लगायाI
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार बर्मन की अदालत ने चोरी के अभियुक्त को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न भुगतने पर 30 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
चंद्रनगर ऋषिकेश निवासी केके चतुर्वेदी ने 18 मई 2017 को कोतवाली में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। चतुर्वेदी ने पुलिस को बताया था कि घर में उनकी पत्नी, बेटी व बहु के जेवर रखे थे। जिन्हें समय मिलने पर बैंक लॉकर में रखा जाना था। परंतु जिस दिन उनकी बेटी व पत्नी ने जेवरों को बैंक लॉकर में रखने के लिए अलमारी से बैग निकाला तो बैग खाली था। पुलिस को बताया कि घर में एक माली और नौकरानी प्रतिदिन काम करने आते थे और एक पुराना ड्राइवर था जो अक्सर घर पर आता-जाता रहता है।
मामले की जांच के बाद पुलिस ने 4 जून 2017 को ड्राइवर विजय शर्मा निवासी केसरवाला रायपुर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी से चोरी किए गए जेवर भी बरामद किए थे। सहायक अभियोजन अधिकारी विशाल गौड़ ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त विजय शर्मा को दोष सिद्ध पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।