रोडवेज बस अड्डा परिसर में बीड़ी, सिगरेट पीने वालों की अब खैर नहीं। धूम्रपान करते पकड़े जाने पर दो सौ रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। दरअसल, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यालय के अंतर्गत अधिनियम 2003 की धारा चार और दो के तहत रोडवेज बस अड्डे को धूम्रपान निषेध जोन लागू कर दिया गया है।
शनिवार से इस पर अमल होने लगा है। हालांकि पहले दिन लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। चारधाम यात्रा बस ट्रांजिंट कंपाउंड में संचालित रोडवेज बस अड्डा परिसर में बीड़ी और सिगरेट के धुएं से अब धूम्रपान से परहेज करने वाले यात्रियों को परेशानी नहीं होगी।
स्थानीय रोडवेज प्रशासन ने राज्य परिवहन निगम के महाप्रबंधक (प्रशासन) के निर्देश पर शनिवार से बस अड्डा परिसर को धूम्रपान निषेध जोन घोषित कर दिया है। यानी, अब बस अड्डा परिसर में बीड़ी, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद का सेवन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
क्षेत्रीय महाप्रबंधक नेतराम ने बताया कि परिसर और कार्यालय में बीड़ी, सिगरेट का सेवन करते हुए पकड़े जाने पर दो सौ रुपये का जुर्माना किया जाएगा। पहले दिन लोगों को हिदायत देकर छोड़ दिया। लेकिन आज से नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएगी।
बस में भी धूम्रपान पर रोक
रोडवेज प्रशासन के मुताबिक बसों में भी धूम्रपान पर रोक है। सवारियों से अपील है कि बस में सफर के दौरान बीड़ी, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं करें। उल्लंघन करने पर जुर्माने की कार्रवाई होगी। प्रत्येक परिचालक के पास जुर्माना रसीद बुक उपलब्ध रहेगी।