खुशखबरी, मौसम की मार झेलते हुए घर-घर समाचार पत्र पहुंचाने वाले समाचार पत्र वितरक भी अब मुफ्त बीमा, बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए आर्थिक सहायता, पेंशन आदि की सुविधा ले सकेंगे। दरअसल, सरकार ने समाचार पत्र वितरकों को असंगठित क्षेत्र के कर्मकार में शामिल कर लिया है।
अभी तक प्रदेश में समाचार पत्र वितरक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित थे। असंगठित क्षेत्र के कर्मकार में शामिल होने के बाद समाचार पत्र वितरकों को भी श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की तर्ज पर सरकार की ओर से प्रदत्त सुविधाएं मिलने लगेगी।
सहायक श्रमायुक्त उमेश चंद्र राय ने बताया कि सरकार ने समाचार पत्र वितरकों को असंगठित क्षेत्र के कर्मकार में शामिल कर लिया है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक इसका शासनादेश जारी हो जाएगा। शासनादेश के बाद समाचार पत्र वितरक नजदीकी श्रम विभाग के कार्यालय में पंजीकरण कराकर सरकार की कल्याणकारी योजना का फायदा उठा सकेंगे।
कैसे होगा पंजीकरण
समाचार पत्र वितरक, जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो और 60 वर्ष पूर्ण न हों। समाचार पत्र वितरक श्रमिक के रुप में कार्य रहा हो वह पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण के समय हॉकर को प्रार्थनापत्र के साथ दो पासपोर्ट आकार की फोटो, आयु प्रमाण पत्र, समाचार पत्र वितरक के रुप में कार्य करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण के बाद पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
यह लाभ मिलेंगे
-60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कामगारों को पांच सौ रुपये प्रति पेंशन।
-मकान खरीद और निर्माण के लिए 50 हजार तक अग्रिम ऋण की सुविधा।
-कामगार के बच्चों की सामान्य और उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता।
-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सहायता।
-दो पुत्रियों के विवाह के लिए 51 हजार की आर्थिक सहायता।
-कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित को एक लाख की आर्थिक सहायता।