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Rishikesh News: विदेशी नागरिकों की जानकारी नहीं देने पर चार के खिलाफ केस दर्ज

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होटलों व आश्रमों में विदेशियों के ठहरने पर उनका पूर्ण विवरण स्थानीय अभिसूचना इकाई को न देने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। ऐसे चार लोगों के खिलाफ मुकदमा भी किया गया है।
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टिहरी जनपद के मुनि की रेती क्षेत्र में हर दिन बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। जो यहां के होटलों व गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। नियमानुसार किसी भी होटल या गेस्ट हाउस में किसी विदेशी व्यक्ति के ठहरने पर प्रतिष्ठान संचालक को इसकी सूचना स्थानीय अभिसूचना इकाई को देनी होती है।

विदेशी नागरिकों की संपूर्ण जानकारी के लिए सी फार्म होता है। जिसे ऑनलाइन भरना होता है। लेकिन कई संचालक इसकी सूचना नहीं दे रहे हैं। कई बार होटल व गेस्ट हाउस संचालक कंप्यूटर न होने या फिर सी फार्म भरने की जानकारी न होने की बात कहते हैं।
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एसएसपी टिहरी आयुष कुमार के निर्देश पर स्थानीय अभिसूचना ईकाई ने ऐसे लोगों के लिए प्रशिक्षण अभियान भी चलाया है। साथ ही जागरूक भी किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि फार्म सी न भरने वाले प्रतिष्ठान संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। थाना मुनि की रेती के प्रभारी निरीक्षक रितेश साह ने बताया कि विदेशी नागरिकों की होटल आदि में ठहरने की विधिवत सूचना न देने पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे चार लोगों के खिलाफ मुकदमा भी किया गया है।
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