अब बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट के वाहन चलाने संबंधी अभियोगों में चालान के भुगतान से पहले संबंधित वाहन चालकों को प्रत्येक माह के दूसरे शुक्रवार और चौथे शनिवार को एआटीओ कार्यालय में दो घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में सड़क सुरक्षा जन जागरुकता गोष्ठी में इसकी जानकारी दी गई। इस दौरान चालकों को यातायात नियमों की भी जानकारी दी गई।
शनिवार को हरिद्वार बाईपास मार्ग स्थित एआरटीओ कार्यालय परिसर में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. अनीता चमोला ने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों और वाहन फिटनेस कराने वाले आवेदकों को सड़क सुरक्षा संबंधी अहम जानकारियां दी।
उन्होंने बताया कि यातायात नियमों की अनदेखी कर बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने और तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी से सुरक्षा की दृष्टि से यातायात नियमों का पालन करने को कहा।
इस दौरान सहायक संभागीय निरीक्षक प्राविधिक अरविंद यादव ने चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी और उनका पालन करने को कहा। गोष्ठी में बताया गया कि ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाने वाले मामलों में चालान के निस्तारण से पूर्व संबंधित वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
यह प्रशिक्षण माह में दो दिन एआरटीओ कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद भी चालान जमा किया जा सकेगा।