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राष्ट्रीय लोक अदालत में होगा कई वादों का निस्तारण

Fri, 04 Dec 2015 06:21 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़
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12 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में कई वादों का निस्तारण होगा। सुलह समझौते योग्य सभी मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल किए जाएंगे। राजस्व तथा सिविल न्यायालय से संबंधित वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जा सकता है। शुक्रवार को जिला न्यायालय सभागार में पत्रकारों से बातचीत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज सिकंद कुमार त्यागी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे देश में एक साथ लगेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य मकसद यह है कि कई छोटे मामलों में वादकारी वर्षों तक अदालत के चक्कर काटता रहता है। लोक अदालत में ऐसे मामले तत्काल सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो जाते हैं। लोक अदालत में सिर्फ सुलह समझौते योग्य मामले ही शामिल होंगे। इनमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, परिवार संबंधी विवाद, भूमि विवाद, बिक्री कर, आयकर, बैंक, बीमा, मनरेगा से संबंधित मामलों को भी लोक अदालत में रखा जा सकता है।
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 लोक अदालत के माध्यम से पहले भी कई मामलों का निस्तारण हुआ है। राष्ट्रीय लोक अदालत समय समय पर आयोजित की जाती है। इनका लाभ वादकारियों को मिलता है। जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर में होगा। इसमें वादकारी अपने मामलों को शामिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्यापक महत्व के इस आयोजन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वादकारियों से 12 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले रखने को कहा गया है। पत्रकार वार्ता में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा तिवारी, सिविल जज सीनियर डिवीजन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रीतेश कुमार श्रीवास्तव, सिविल जज जूनियर डिवीजन अविनाश कुमार श्रीवास्तव मौजूद थे। 
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