पिथौरागढ़। न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को पांच लाख तीस हजार रुपये प्रतिकर के रूप में देने होंगे।
मामले के अनुसार राधे श्याम यादव ने वर्ष 2018 से 2021 तक अलग-अलग तिथियों में ठेकेदारी के कार्य को लेकर सल्मोड़ा स्थित शिव बजरंग डीलर्स जितेंद्र सिंह महर से पांच लाख रुपये का डीजल उधार लिया था। उधार की धनराशि मांगने पर राधे श्याम यादव ने 11 जनवरी 2024 की तारीख दर्ज कर अपने खाते का एक चेक दिया। जिसे बैंक में भुगतान के लिए देने पर बैंक ने खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने पर चैक पर टिप्पणी लिखकर वापस कर दिया। इस दौरान जितेंद्र सिंह महर ने अधिवक्ता के माध्यम से फरवरी 2024 को राधे श्याम यादव के खिलाफ नोटिस भेजा गया। बावजूद इसके धनराशि वापस नहीं किया गया।
इस दौरान मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर राधे श्याम यादव को 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा के अपराध के लिए न्यायालय में तलब किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने सभी पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी राधे श्याम यादव को दोषी करार देते हुए धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अपराध में छह माह के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी को प्रतिकर के पांच लाख तीस हजार रुपये एक माह के भीतर जितेंद्र सिंह महर को अदा करने को कहा।