पिथौरागढ़। जिले में सोमवार दोपहर दो बजते ही कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया। पांचों स्थानीय नगरीय निकाय क्षेत्रों के साथ ही मुनस्यारी, थल, मुवानी, नाचनी, गणाई-गंगोली, कनालीछीना, जौलजीबी, बुलवाकोट, वड्डा, अस्कोट, बुंगाछीना सहित पूरे जिले में कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। मंगलवार से केवल 12 बजे तक जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
कर्फ्यू अवधि में फल सब्जी की दुकानों के अतिरिक्त डेरी, बेकरी, मांस-मछली ( वैध लाईसेंस धारी ), राशन, सरकारी सस्ता गल्ला और पशु चारे से संबंधित दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। देशी-विदेश मदिरा की दुकानें (वैध लाइसेंस धारी) भी दोपहर 12बजे तक ही खुली रहेंगी। आवश्यक सेवा से जुड़े एवं सरकारी वाहनों को कार्य स्थल तक जाने एवं आने की अनुमति रहेगी। शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
72 घंटे की जांच रिपोर्ट के बाद ही जिले में प्रवेश्ा
पिथौरागढ़। डीएम ने बताया कि यात्रा कर जनपद में आने वाले यात्री कोविड-19 की 72 घंटे की जांच रिपोर्ट के साथ ही यात्रा कर जिले में आ सकते हैं। सभी बैंक्वेट हाल, सामुदायिक हाल एवं विवाह समारोह में सम्मलित होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 25 सदस्य तक रहेगी। वाहन स्थलों तक आ जा सकते हैं। मगर कार्यक्रम स्थल से अन्य स्थानों पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। (संवाद)
सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे
पिथौरागढ़। तीन से सात मई तक सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। इन कार्यों से जुड़े सभी कार्मिकों मजदूरों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। वाहन कोविड कर्फ्यू का अनुपालन करते हुए दोपहर 12 बजे से पूर्व सामग्री प्राप्त कर कार्य स्थल तक आ-जा सकते हैं। निरंतर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। औद्योगिक इकाइयों के कार्य चलते रहेंगे, इनसे जुड़े हुए सभी कार्मिक एवं मजदूर कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। औद्योगिक इकाईयों से संबंधित वाहन दोपहर 12बजे से पूर्व औद्योगिक सामग्री का परिवहन कार्य स्थल तक कर सकते हैं। मालवाहक वाहन के आवागमन को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। मगर ये वाहन शहर के अंदर निरंतर आवागमन नहीं करेंगे। (संवाद)
समस्त कार्यालय रहेंगे खुले
पिथौरागढ़। कोरोना कर्फ्यू के दौरान समस्त पोस्ट आफिस, इंश्योरेंस और बैंक खुले रहेंगे। इनसे संबंधित समस्त कार्मिक कोविड-19 का अनुपालन करेंगे और अपने साथ परिचय-पत्र साथ रखेंगे। (संवाद)
उपचार और टीकाकरण प्रतिबंध से मुक्त
पिथौरागढ़। चिकित्सालय में उपचार को, वाहन एवं कोविड-19 की जांच एवं टीकाकरण के लिए जाने वाले व्यक्ति रहेंगे। मगर उनके पास आवश्यक अभिलेख होने चाहिए। टेली-कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केबिल सर्विस से जुडे़ कार्मिक अपने परिचय-पत्र के साथ आवागमन कर सकते हैं। शासकीय कार्यालय खोले जाने के निर्देश कर्फ्यू से प्रभावित नहीं होंगे। कार्मिकों का आवागमन प्रतिबंध मुक्त रहेगा। (संवाद)