पिथौरागढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जीआईसी गुरना में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने बच्चों को बाल अधिकार, बाल श्रम सहित अन्य कानूनों की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि बाल श्रम अपराध है। इसके लिए हर बच्चे को जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम सिर्फ शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है बल्कि अश्लील साहित्य का उपयोग, जबरन शारीरिक संपर्क, मानिसक शोषण जैसे गंभीर अपराधों से भी सुरक्षा दिलाता है।