फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Pithoragarh News: बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म कर उसकी हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 1.20 लाख रुपये का जुर्माना

Tue, 08 Oct 2024 04:57 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, पिथौरागढ़

सार

सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट, दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

 

सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट, दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी चुकाना होगा।

जानकारी के मुताबिक 25 नवंबर 2023 को जिला मुख्यालय से 10 किमी दूर वड्डा क्षेत्र में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव उसके आवास में मिला। घटना का पता चलने पर दूसरे दिन मृतका के भतीजे ने नेपाली नागरिक रुपिंद्र नाथ के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो उसने सभी राज उगले। दोषी के मुताबिक वह महिला के मकान में किरायेदार था। उसके गलत व्यवहार के चलते उसे किराये से निकाल दिया गया। तब उसने महिला से बदला लेने की ठानी। मौका देखकर वह चाकू लेकर घर में घुसा। चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके गहने लूट लिए और घर में रखी नगदी भी ले ली। घर से निकलने से पहले उसने चाकू से महिला की निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गया।
विज्ञापन


ये पढ़ें- Udham Singh Nagar News: घर से नशे की दो हजार गोलियां बरामद, दंपती सहित तीन तस्कर गिरफ्तार

पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302, 394, 506, 411, 457, 376 के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेजा और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था इस पर मंगलवार को फैसला आया। सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को धारा 302, 394, 457, 376 के तहत 25-25 हजार रुपये जबकि धारा 506, 411 के तहत 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी चुकाना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें