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ग्लोबंद उड़ाने वाले महिला को सजा

Wed, 23 Dec 2015 10:24 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़।
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वृद्ध महिला के गले से सोने का ग्लोबंद (आभूषण) उतारकर उसके गले में नकली ग्लोबंद पहनाने वाली महिला को गंगोलीहाट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने हिरासत में बिताई गई अवधि की सजा से दंडित किया है।
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ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट के अनुसार 20 मार्च 2014 को गंगोलीहाट के पोस्टआफिस लाइन में आरोपी गीता देवी गंगोलीहाट तहसील निवासी राजेंद्र प्रसाद की सास लछिमा देवी को झांसा देकर गले से सोने का ग्लोबंद उतार कर उसके गले में नकली ग्लोबंद पहना कर भाग निकली। पुलिस ने 25 मार्च 2014 को पव्वाधार टैक्सी स्टैंड के पास से गीता देवी के कब्जे से ग्लोबंद बरामद कर लिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने मामले के परीक्षण में आरोप सही पाते हुए गीता देवी को आईपीसी की धारा 420/411/379 के तहत हिरासत में बिताई गई अवधि की सजा और 3000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता हरीश चंद्र पुनेठा ने पैरवी की।
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