मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक बिल पास होने के बाद पिथौरागढ़ जिले में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। शादी के कई वर्षों तक भी औलाद नहीं होने से नाराज पति ने तीन बार तलाक कहकर पत्नी से संबंध तोड़ दिए। मुस्लिम महिला की तहरीर पर पिथौरागढ़ कोतवाली में पुलिस ने पति, सास और जेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपित परिवार मूल रूप से पीलीभीत का रहने वाला है और कई वर्षों से पिथौरागढ़ में रह रहा है।
कोतवाल ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि पिथौरागढ़ शहर के सिनेमा लाइन निवासी महिला से उसके पति साहिद मियां ने तीन बार तलाक बोलकर संबंध तोड़ दिए थे। महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति साहिद मियां, सास समरजहां और जेठ मुजाहिद मियां के खिलाफ आईपीसी की धारा 3/4 मुस्लिम महिला वैवाहिक संरक्षण एवं 498 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
कोतवाल के मुताबिक पीड़िता मुस्लिम महिला का निकाह साहिद मियां से वर्ष 2012 में हुआ था। उसका कोई बच्चा नहीं है। इसी बात को लेकर उसकी सास और परिवार के लोग ताने मारा करते थे। पति भी दूसरा निकाह करने की धमकी देकर उसके साथ मारपीट करता था। दो दिन पहले पति ने तीन बार तलाक बोलकर उससे संबंध तोड़ दिए। कोतवाल शर्मा ने बताया कि जल्द ही तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।