चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के एक आरोपी को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।
जानकारी के अनुसार बनबसा निवासी मेडिकल स्वामी मुशर्रफ पर एक नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। मामले में पीड़ित की बहन ने बीएनएस की धारा 75 (1) (i) और पॉक्सो की धारा 7/8 के तहत बीते 11 जून को बनबसा थाने में मामला दर्ज कराया था। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी मुशर्रफ पिथौरागढ़ जेल में है। उसने बीते 23 जून को जमानत के लिए अर्जी लगाई थी।