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बिना सत्यापन फेरी लगाई तो सामान जब्त होगा

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पिथौरागढ़। उद्योग व्यापार मंडल ने फेरी लगाकर सामान बेचने वालों के लिए कड़े नियम बना दिए हैं। अब थाने से मिलने वाली सत्यापन की एक प्रति व्यापार मंडल कार्यालय में जमा करानी होगी। यदि कोई फेरी वाला बिना सत्यापन के सामान बेचते पकड़ा गया तो उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा। यह भी कहा गया है कि फेरी का सामान नगर क्षेत्र में नहीं बिकने दिया जाएगा।
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व्यापार संघ ने जिले में तेजी से बढ़ रहे फेरी वालों के लिए यह नियम बनाया है। नगर में लगातार बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए आम लोगों से अपील की गई है कि वह खुद भी व्यवसायी से सत्यापन की प्रति दिखाने को कह सकते हैं। अब सत्यापन की प्रति जमा करने के बाद हर फेरी वाले को व्यापार संघ की तरफ से एक रसीद दी जाएगी। व्यापार संघ अध्यक्ष शमशेर महर, उपाध्यक्ष आशीष सौन, संयुक्त सचिव दिनेश कापड़ी ने कहा कि हर फेरी वाले को 15 फरवरी तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

उसके बाद व्यापार संघ खुद ही सख्त कदम उठाने को बाध्य होगा। जिले में फेरी लगाकर सामान बेचने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह लोग कपड़ा, दाल, बर्तन समेत अन्य सामग्री लेकर गांवों में पहुंच जाते हैं। व्यापार संघ ने अपने फैसले की जानकारी पुलिस और जिला प्रशासन को भी दे दी है।
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