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सीमा पर जब्त होगा एक्सपायरी सामान

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झूलाघाट (पिथौरागढ़)। एक्सपायर सामान सीमा पार नहीं जा सकेगा। पकड़े जाने पर जब्त कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। यह निर्णय सशस्त्र सीमा बल और व्यापार संघ के बीच हुई समन्वय बैठक में लिया गया। इसके अलावा तीन हजार रुपये से कम के सामान पर बिल दिखाने की बाध्यता को भी खत्म करने पर सहमति जताई गई।
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शुक्रवार को 55वीं वाहिनी ई-कंपनी कार्यालय में एसएसबी और व्यापार संघ पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई। तय किया गया कि भारत से नेपाल को जाने वाले सामान की गहनता से जांच की जाएगी। एक्सपायर सामान किसी भी सूरत में नेपाल नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसा सामान मिलने पर जब्त कर पुलिस के सुपुर्द करने पर सहमति बनी। साथ ही तीन हजार रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर बिल दिखाना अनिवार्य होगा। एक ही दिन में बार-बार नेपाल सामान ले जाने वाले व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी जाएगी।

नेपाली ग्राहकों और व्यापारियों को झूलापुल पर होने वाली किसी भी तरह की दिक्कत का निपटारा एसएसबी के अधिकारी करेंगे। एसएसबी के जवानों को नेपाली ग्राहकों और व्यापारियों के साथ शालीनता से पेश आने के निर्देश दिए गए। बैठक में एसएसबी के निरीक्षक विनोद कुमार, उपनिरीक्षक कृष्णानंद नगरकोटी, व्यापार संघ अध्यक्ष संजीव जोशी, कोषाध्यक्ष दीपक इजरवाल, प्रकाश पंगरिया आदि थे।
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