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Pauri News: चेक बाउंस के दोषी को छह माह की सजा, 12.05 लाख का जुर्माना

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पौड़ी। अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12.05 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड में से 12 लाख रुपये पीड़ित/परिवादी को प्रतिकर देने जबकि पांच हजार रुपये राजकोष में जमा करने होंगे। न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी अकमल की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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अभियोजन के अनुसार परिवादी देहरादून निवासी बीरेंद्र सिंह बिष्ट की देहरादून के ही नितिन मुकेश सिंह से जमीन खरीदने को लेकर 2021 में मुलाकात हुई थी जिसमें देहरादून में प्लाट खरीदने के लिए दोनों में पचास लाख रुपये का सौदा हुआ था। बीरेंद्र सिंह ने नितिन मुकेश सिंह को दस लाख नकद और दस लाख चेक से भुगतान किया था। दो साल तक प्लॉट का बैनामा नहीं होने पर लेनदेन को लेकर विवाद हुआ। तब नितिन मुकेश सिंह ने उन्हें 26 सितंबर 2023 को दस लाख और 29 सितंबर 2023 को 12 लाख का चेक दिया। बैंक में चेक जमा करने पर बाउंस हो गए। इस पर परिवादी ने नंवबर 2023 को अदालत की शरण ली।
अदालत ने पाया कि नोटिस के बावजूद निर्धारित अवधि में चेक का भुगतान नहीं किया गया। अदालत में आरोपी ने चेक अपने खाते का और उस पर अपने हस्ताक्षर होने की बात स्वीकार की।
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अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर माना कि चेक देनदारी के लिए दिया गया था और पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण बाउंस हुआ। परिवादी ने निर्धारित अवधि में चेक बैंक में प्रस्तुत किया और नोटिस भी समय से भेजा। इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने नितिन मुकेश सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को दो माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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