जम्मू। जिन वाहन मालिकों ने तीन अगस्त 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों का वन टाइम टोकन टैक्स जमा करवा दिया है, उन्हें अब दोबारा टोकन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्रदेश सरकार की तरफ से मंगलवार को जारी अधिसूचना में तय किए रोड टैक्स स्लेब सिर्फ उन वाहन मालिकों के लिए है, जिन्होंने अपना वन टाइम रोड टैक्स या तो अभी तक जमा नहीं करवाया है या फिर आंशिक रूप से जमा करवाया है। यह जानकारी बुधवार को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रदीप कुमार ने प्रेस वार्ता में दी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को राहत देते हुए तीन अगस्त 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर नौ प्रतिशत टैक्स लगाने की बजाय टैक्स के निर्धारित स्लेब तय किए हैं। अब वाहन मालिकों को निर्धारित टैक्स स्लेब के तहत ही रोड टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर वाहन मालिकों में काफी भ्रम था। वाहन मालिक तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक किस्तों में रोड टैक्स भर सकते हैं।