पौड़ी। जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी के लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। उत्तराखंड लोक सूचना आयोग ने सूचना नहीं देने पर यह जुर्माना लगाया है। संस्थान के निलंबित कुलसचिव ने आरटीआई में सूचना मांगी थी। लेकिन जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर पहले अपील की और बाद में उत्तराखंड लोक सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं संस्थान के लोक सूचना अधिकारी डाॅ. सरिष चंद्रवंशी ने बताया कि आयोग के आदेश को उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में चुनौती दी जाएगी।
जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी के निलंबित कुलसचिव संदीप कुमार ने संस्थान से कुछ बिंदुओं पर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी। बीते वर्ष मांगी गई सूचना पर वह संतुष्ट नहीं हुए थे। जिसके बाद उन्होंने उत्तराखंड लोक सूचना आयोग में शिकायत की थी। लेकिन वह अपील के निस्तारण से भी संतुष्ट नहीं हुए थे। निलंबित कुलसचिव संदीप कुमार ने 15 मार्च 2024 को आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने कहा कि था कि संस्थान के पूर्व निदेशक प्रो. वीएन काला के प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति को बीओजी में अनुमोदित होने की सूचना मांगी गई थी। लेकिन संस्थान उक्त सूचना उपलब्ध नहीं होने का जवाब दे रहा है, जो कि संतोषजनक नहीं है। जबकि यह अभिलेख संस्थान में होना अपेक्षित है। संस्थान के लोक सूचना अधिकारी डाॅ. सरिष चंद्रवंशी ने बताया कि संस्थान में शिक्षक की नियुक्ति व दो पदोन्नतियां स्वभाविक प्रक्रिया है, जो सेवाकाल के अनुरूप गतिमान रहती है। कहा, बीओजी का अनुमोदन शासन स्तर की प्रक्रिया है। राज्य सूचना आयुक्त विपिन चंद्र ने संस्थान की सूचना को आरटीआई के रूप में पूर्ण बताया। लेकिन उन्होंने न्यायोचित में कथन को स्पष्ट नहीं बताया। आयोग ने संस्थान के लोक सूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
- संस्थान ने आरटीआई में निलंबित कुलसचिव को धारित सभी सूचनाएं बिंदुवार दे दी है। बावजूद इसके उन्होंने आयोग में शिकायत की है। आयोग ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है। जिसे उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। -डाॅ. सरिष चंद्रवंशी, लोक सूचना अधिकारी, जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान घुड़दौड़ी