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Pauri News: हत्या के प्रयास में पांच अभियुक्तों को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा

Fri, 07 Nov 2025 07:11 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
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कोटद्वार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) रीना नेगी की अदालत ने युवक पर हत्या के प्रयास के मामले में पांच अभियुक्तों को हत्या के प्रयास समेत कई अन्य धाराओं में दोष सिद्ध करार दिया। अदालत ने पांचों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 40-40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना जमा न करने पर सभी अभियुक्तों को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। पांचों को अन्य मामलों में भी सात-सात वर्ष का कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना जमा न करने की दशा में प्रत्येक अभियुक्त को एक-एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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एडीजीसी जितेंद्र रावत ने बताया कि पीड़ित के भाई सुमन ने कोटद्वार कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि 28 फरवरी 2022 की रात 10:45 बजे उसके भाई रोहित को कुछ लोगों ने शराब पिलाकर जान से मारने की नीयत से डंडों से मारपीट की। मारपीट करने वालों में गौरव, अंकित, नवीन, और गोलू बूग्गा समेत अन्य 8-10 लोग शामिल थे। उसके भाई को रात को लोगों के सहयोग से बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में ग्राम बैसठी बागी, पट्टी बिचला ढांग सतपुली हाल निवासी ग्रास्टनगंज दुर्गा प्रसाद उर्फ भूपेंद्र, ग्रास्टनगंज निवासी आकाश, उसका भाई सागर, गौरव उर्फ बॉबी, रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी नवीन के खिलाफ (आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 325, 326, 307) बलबा, मारपीट, जानलेवा हमला और हत्या के प्रयास के तहत मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद दुर्गा प्रसाद, आकाश, सागर, गौरव ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जबकि पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 10 गवाह पेश किए गए। एडीजे कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व दस्तावेजी साक्ष्यों को देखते हुए पांचों आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
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