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छात्रा से दुराचार के आरोपियों से पोस्को हटी

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श्रीनगर। छात्रा को बहला फुसला कर ले जाने और दुराचार के मामले में नया मोड़ आ गया है। शैक्षणिक दस्तावेजों के अनुसार, छात्रा बालिग निकली, जिसके चलते पुलिस ने मामले में पोक्सो धारा हटा दी।
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18 मई को महिला थाने में कक्षा 10 की छात्रा के साथ दुराचार का केस दर्ज हुआ था। पीड़िता के अनुसार, उसका दोस्त और एक अन्य युवक उसे घूमने के बहाने ले गए। वह रात में एक रिश्तेदार के यहां रुक गए। जहां उन्होंने उसे नशीला पेय पिलाया। रात में दोस्त के साथ आए युवक ने उसके साथ दुराचार किया, जिस पर पुलिस ने दुराचार के आरोपी युवक के खिलाफ पोक्सो और पीड़िता के दोस्त के खिलाफ बहलाने फुसलाने व पूरे प्रकरण में सहयोग करने का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने छात्रा के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की। सभी में उसकी उम्र अलग-अलग निकली। कुछ में वह नाबालिग थी, तो कुछ में बालिग। महिला थानाध्यक्ष एसआई संध्या नेगी ने बताया कि शैक्षणिक दस्तावेज को आयु का प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। शैक्षणिक दस्तावेजों में उसकी उम्र घटना के दिन 18 साल से ऊपर थी। जिस पर पोक्सो की धाराओं को हटा दिया गया है।
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