पौड़ी। विहिप के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह असवाल ने ब्लॉक प्रमुख कल्जीखाल पर पंचायतीराज अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पत्रकारों से वार्ता में असवाल ने कहा कि प्रमुख रहते हुए उनकी कंपनी ने पीएमजीएसवाई सहित अन्य विभागों में ठेकेदारी के कार्य लिए हैं।
बृहस्पतिवार को पौड़ी में विहिप जिलाध्यक्ष व अधिवक्ता महेंद्र सिंह असवाल ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम की धारा 69 में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित समस्त जनप्रतिनिधियों को लोक सेवक माना गया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत लोक सेवक ठेकेदारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉक प्रमुख कल्जीखाल ने केबीएम कंस्ट्रक्शन (कंपनी निदेशक) के नाम पर जोशीमठ, कल्जीखाल, बीरोंखाल व नारायणबगड़ में लाखों के काम लिए हैं। जिलाध्यक्ष असवाल ने कहा कि मामले की शिकायत सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से की गई। सीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि पंचायतीराज विभाग के प्रभारी सचिव हरि चंद्र सेमवाल ने विभाग के निदेशक को मामले में धारा 138 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक नमन चंदोला, नितिन रावत व रोहित गुसाईं आदि मौजूद रहे।